बिलासपुर

आदिवासी भूमि को सामान्य भूमि में रजिस्ट्री करने पर उप पंजीयक  निलंबित..!
कलेक्टर की अनुमति नही होने के बाद किया था पंजियन.  राज्य शासन ने जारी किया आदेश


डेस्क खबर बिलासपुर..)आदिवासी भूमि को सामान्य भूमि में रजिस्ट्री करने के विवादित मामले में तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमका को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब यह मामला सामने आया कि खेमका ने आदिवासी भूमि के कागजात को गलत तरीके से सामान्य भूमि के रूप में पंजीकृत कर दिया था, जिससे आदिवासियों की भूमि का अतिक्रमण हो सकता था।

राज्य के कमिश्नर ने मामले की गहन जांच के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें यह पाया गया कि उप पंजीयक ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया और आदिवासी भूमि को बिना उचित अनुमति के सामान्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। कमिश्नर ने यह भी कहा कि इस प्रकार की लापरवाही से आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ सकता है और इसका कोई भी गलत उदाहरण नहीं दिया जा सकता।

निलंबन के बाद प्रतीक खेमका को उनके पद से हटा दिया गया है, और अब मामले की आगे की जांच जारी है। राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को एक मजबूत संदेश के रूप में देखा है, ताकि भूमि के पंजीकरण में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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