बिलासपुर । शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जरिए डबल मुनाफा कमाने का लालच देकर इन्वेस्टर को धोखा देने वाले आरोपी को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक कॉम्प्लेक्स में साईं कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम का दफ्तर है। दफ्तर के संचालक विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है, वह लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेता था। आरोपी लोगों से कहता था, कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर 5 या 10 गुना के हिसाब से प्रतिमाह फिक्स रिटर्न करूंगा। इस झांसे में आकर बहुत से लोग खाते में पैसा देने लगे। इसके एवज में वह बाकायदा इनको पैसे का रिटर्न देता था, साथ ही डेली एक फर्जी हैंडल से मैसेज भी करता था। ताकि लोगों को शक न हो और वे इन्वेस्टमेंट करते रहें। इसके साथ ही आरोपी इन्वेस्टर के पैसे को ही रोटेट कर उन्हें झांसा देता था। आरोपी लोगों को थाईलैंड, गोवा ट्रैवल का भी ऑफर देता था। आरोपी ने पैसे का उपयोग अपनी आलीशान जिंदगी के लिए भी किया है। शुरुवाती जांच में लगभग 35 से 40 करोड़ की ठगी का अनुमान है। शिकायतकर्ता के द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट, इकरारनामा, ऑफर स्कीम खातों के स्टेटमेंट की जांच में ये भी पता चला है कि इसके पास सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस है, और साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी फर्जी है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, साथ ही इसके जिन ब्रोकर की लाइसेंस दिखाई है, वह आनंद रात्रे, शानू खान की लाइसेंस है। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी संख्या में बैंक पासबुक और कागजात जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।