बिलासपुर

Bilaspur News:–   तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी के खिलाफ लगी याचिका, इधर हाई कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा शपथ पत्र उधर एसडीएम कार्यालय के दो क्लर्क व पटवारी निलंबित



बिलासपुर। तहसील कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। इस आशय की याचिका हाईकोर्ट में लगने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर को शपथ पत्र पेश करने के साथ बिलासपुर एसडीएम को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के निर्देश जारी किए। इधर दूसरी तरफ कलेक्टर ने हाईकोर्ट में सुनवाई होने के 1 दिन पूर्व ही एसडीएम कार्यालयों के दो क्लर्क व प्रतिवेदन देने में देर करने वाले एक पटवारी को निलंबित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी दुबे नामक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। महिला की याचिका के अनुसार उन्होंने डायवर्सन के लिए तहसील कार्यालय बिलासपुर में आवेदन पेश किया है पर उनके आवेदन पर न तो सुनवाई की जा रही है और ना ही आवेदन का निराकरण किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने तहसील के कई चक्कर काटे पर उन्हें कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया। उन्होंने अधिकारियों से भी संपर्क किया पर समस्या का निराकरण नहीं हुआ। जिसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका पेश की और बताया कि तहसील कार्यालय रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है।महिला ने बताया कि बिलासपुर तहसील में डायवर्सन को लेकर आवेदन किया था,काफी समय बाद भी तहसील में इस मामले की ना तो सुनवाई हुई न ही इसका निराकरण किया गया। रोहणी दुबे को जानकारी मिली कि सिर्फ कुछ पैसों को लेकर यह प्रकरण रोका गया है,इस बात का विरोध करते हुए उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।इसके बाद रोहणी दुबे ने अपने अधिवक्ता राजीव दुबे के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें कहा गया है कि तहसील कार्यालय में बिना पैसों के कुछ काम नहीं होता,तहसील कार्यालय में एसडीएम के नाक के नीचे जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है।



हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है और यह पूछा है कि डायवर्सन के कितने आवेदन पेश हुए और उनमें से कितने पेंडिंग है। डिवीजन बेंच ने कलेक्टर  से शपथ पत्र मांगा है और एसडीएम को 27 फरवरी की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

कल हाई कोर्ट में सुनवाई के 1 दिन पहले आज कलेक्टर ने तहसील कार्यालय बिलासपुर  सहायक ग्रेड 3 समीर कुमार तिवारी व सहायक ग्रेड 2 निर्मल शुक्ला को निलंबित कर दिया है। साथ ही सिरगिट्टी के पटवारी विजय भारत साहू को निलंबित कर दिया है। समीर कुमार तिवारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के न्यायालय में रीडर की हैसियत से पदस्थ थे।   साथ ही एसडीएम कार्यालय तखतपुर में सहायक ग्रेड 2 निर्मला शुक्ला पदस्थ थे। दोनों को कलेक्टर ने निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पचपेड़ी नियत किया है।

कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में दर्ज प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22 फरवरी 2024 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के न्यायालय के प्रकरणों के निरीक्षण के संबंध में गठित समिति के प्रतिवेदन मैं उपरोक्त दोनों लिपिकों की गंभीर लापरवाही पाई गई है जिसके कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया था।


इसके अलावा बिलासपुर एसडीएम ने आदेश जारी कर हाई कोर्ट में याचिका लगाने वाली रोहिणी दुबे के प्रकरण में डायवर्सन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में समय सीमा का पालन नहीं करने वाले सिरगिट्टी के पटवारी हल्का नंबर 41 के पटवारी विजय भारत साहू को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलतरा नियत किया गया है।

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