डेस्क खबर../ कोरबा: थाना लेमरू में 2023 में घटित दो हत्याओं के मामलों में माननीय न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इन मामलों में विशेष बात यह रही कि चश्मदीद साक्षी और जप्ती गवाह, जो आरोपी के रिश्तेदार और एक ही गांव के थे, अपने बयान से मुकर गए थे। ऐसे में विवेचना अधिकारी ने पुलिस कर्मचारी को गवाह बनाया और उसके बयान को महत्वपूर्ण ठहराया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया।
पहला मामला 12 जुलाई 2023 का है, जब आरोपी पुरान सिंह कंवर ने अपनी पत्नी विश्वा देवी की हत्या की थी। पुरान सिंह ने घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और आरोपी को हत्या का दोषी पाया। दूसरे मामले में 30 जुलाई 2023 को समार साय ने पड़ोसी सरोज बाई की हत्या की। दोनों मामलों में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और जप्ती गवाहों ने अपने बयान बदल दिए, लेकिन पुलिस आरक्षक के बयान पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को सजा दिलवायी।
विवेचना में किए गए इस अभिनव प्रयोग को सफल मानते हुए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि यह प्रक्रिया अन्य मामलों में भी अपनाई जाए, तो अपराधियों को सजा से बचने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। दोनों मामलों की विवेचना थाना लेमरू के तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू ने की थी। जो की वर्तमान मे बिलासपुर के सरकंडा थाने मे पदस्थ है।