छत्तीसगढ़

रिम्स के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत । कॉलेज प्रवंधन को देने होंगे स्टाइपेंड के पैसे । जानिए क्या है पूरा मामला ।

बिलासपुर । रायपुर रिम्स मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को नियमानुसार इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि आधा दर्जन मेडिकल छात्रों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । याचिकाकर्ता सभी छात्र 2021-22 सत्र के दौरान अपनी स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे । ये छात्र लम्बे समय तक 12 हजार 6 सौ रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाए थे । जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में यह मामला चल रहा था । जस्टिस पांडेय ने दोनों ही पक्षों के दलील सुनने के बाद छात्रहित में निर्णय सुनाया है । हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को छात्रों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश देते हुए मामले को निराकृत कर दिया है ।

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