बिलासपुर

बलात्कारी चाचा को आजीवन कारावास की सजा । अपनी 5 साल की बच्ची के साथ किया था अनाचार । जांजगीर अपर सत्र न्यायाधीश का निर्णय ।



बिलासपुर— जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र की रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची को चाकू दिखाकर उसे डरा धमकाकर बलात्कार करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । अनाचार करने वाले आरोपी चिमन लाल देवांगन को अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रु के अर्थ दण्ड से  दण्डित भी किया है। अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 महा का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।


पीड़िता नाबालिक बच्ची की मां ने चांपा थाने में 12 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि,वह ग्रामीण में निवास करती है। उसके पति के तीन भाई है जो एक ही मकान में अलग अलग निवास करते हैं। उसकी नाबालिक पुत्री जोकि 5 वर्ष की है और नर्सरी में पढाई करती है। 11 अप्रैल 2023 को रात्रि करीबन 7.30 बजे उसने घर में बताया की उसी शाम करीबन 5.45 बजे आरोपी चिमन लाल देवांगन उसे चाकू दिखाकर उसके साथ अनाचार किया । दर्द जिसपर पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी अपने पति को दी ,नाबालिक बालिका पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोपी के विरुद्ध धारा 376,506 भादवि और धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कार आरोपी चिमन लाल देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज गया था।

अभियोजन की ओर से तर्क किया गया की जिस प्रकार से 5 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार किया गया है वह अत्यंत ही निंदनीय कृत्य किया गया है। बच्चो का शारीरिक शोषण एक गंभीर सामाजिक अपराध है जिस पर उदारता पूर्वक विचार किया जाना संभव नहीं है। जिसपर पर अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए।

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