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Bilaspur Highcourt News::– कोल लेव्ही घोटाले में ईडी के द्वारा आरोपी बनाए गए विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका अदालत से हुई खारिज

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बिलासपुर। कोल लेव्ही घोटाले मामले में ईडी द्वारा आरोपी बनाए गए विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका सत्र न्यायालय वे खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय से भी खारिज हो गई है। ईडी के द्वारा 540 करोड़ रुपए के कोल लेव्ही स्कैम घोटाले में आरोपी बनाए गए देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

ईडी ने कोल परिवहन परमिट मामले में घोटाले का खुलासा किया था। कोल परिवहन के पीट पास जारी करने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाते थे। आरोप है कि एक स्कैम के तहत वसूली करने हेतु ऑनलाइन से आवेदन ऑफलाइन किए गये थे। और प्रति टन 25 रुपए वसूली की जाती थी। रकम नहीं देने वाले कारोबारियों को पीट पास जारी नही किया जाता था। आरोप है कि इस तरह से 540 करोड़ रुपए वसूले गये। यह एक सुनियोजित वसूली सिंडिकेट बना कर की जाती थी।

मामले में आईएएस रानू साहू,आईएएस समीर विश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था।

मामले में इनके अलावा निखिल चंद्राकर विनोद तिवारी विधायक देवेंद्र यादव चंद्रदेव राय आरपी सिंह रोशन सिंह पीयूष साहू नवनीत तिवारी मनीष उपाध्याय नारायण साहू को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

याचिका में देवेंद्र यादव के वकील ने तर्क दिया कि केवल सूर्यकांत तिवारी से जान पहचान के चलते उन्हें आरोपी बना दिया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि ईडी ने उनके जमानत का विरोध करते हुए कहा था की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत पर्याप्त सबूत के साथ देवेंद्र को आरोपी बनाया है। पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल देवेंद्र ने चुनाव में किया था। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।जिससे अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई हैं

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