



डेस्क खबर बिलासपुर../बिलासपुर में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। आरोपी प्रफुल्ल झा के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने 10 लाख रुपये की कथित ठगी के मामले में अपराध दर्ज किया है। शिकायतकर्ता विशालचंद्र केसरी का आरोप है कि आरोपी ने जमीन बेचने का सौदा कर उनसे एडवांस के रूप में 10 लाख रुपये ले लिए, लेकिन बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई।
शिकायत के अनुसार, 10 दिसंबर 2025 को अमेरी क्षेत्र की जमीन का सौदा 70 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से तय हुआ था। इसके बाद विशालचंद्र केसरी ने चेक और RTGS के जरिए आरोपी को 10 लाख रुपये दिए।
बाद में जमीन के दस्तावेजों की जांच की गई तो कई सवाल सामने आए। शिकायत में एक आदिवासी महिला के नाम दर्ज जमीन और दूसरे भूखंडों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, नागपुर में बने मुख्तियारनामे के जरिए जमीन बेचने का अधिकार जताने वाले दस्तावेज पर भी सवाल उठे हैं।
बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल झा के खिलाफ चार महीने पहले भी सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। पुराने मामले की जानकारी मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने भी पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 336, 338 और 340 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जांच के बाद महाठग को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
अब पुलिस की जांच में यह साफ होगा कि जमीन के सौदे में किसकी क्या भूमिका थी और शिकायतकर्ता के 10 लाख रुपये का क्या हुआ।
