डेस्क खबरबिलासपुर

फर्जी अंकसूची मामले में आयुर्वेद चिकित्सालय के कर्मचारी महावीर साहू बर्खास्त, अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह की शिकायत पर हुई जांच में दोषी पाए जाने के बाद विभाग ने की सेवा समाप्त .



डेस्क खबर बिलासपुर./ सरकंडा स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में पदस्थ महावीर साहू पिता परदेशी राम साहू को फर्जी शैक्षणिक अंकसूची के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिकायत के बाद कराई गई विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर की गई है। मामले में अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह ने शिकायत कर संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कराने की मांग की थी।
शिकायत के अनुसार महावीर साहू द्वारा वर्ष 2008 की पूर्व माध्यमिक शाला नवसाक्षर प्रमाण पत्र परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची प्रस्तुत की गई थी। इसमें अनुक्रमांक 26987, पूर्णांक 500, प्राप्तांक 485 और 97 प्रतिशत अंक दर्ज थे।

अंकसूची में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हसौद, विकासखंड जैजैपुर, जिला जांजगीर-चांपा (वर्तमान जिला सक्ती) से परीक्षा उत्तीर्ण होना दर्शाया गया था।
अंकसूची की प्रमाणिकता को लेकर शिकायत सामने आने के बाद विभाग की ओर से मामले की जांच कराई गई। जांच प्रक्रिया के दौरान महावीर साहू को उक्त मामले में दोषी पाया गया। इसके बाद विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी।
बताया गया है कि मामले की कार्रवाई की जानकारी आईजी, एसपी और कलेक्टर को भी प्रतिलिपि के माध्यम से भेजी गई है,जिसके बाद उमीद की जा रही है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी और नौकरी हासिल करने और और दस्तावेज़ों को बनाने सहित इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जल्द ही बड़ा खुलासा कर मामला दर्ज किया जा सकता है

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