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छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती संख्या,हाईकोर्ट का नोटिस ।

छत्तीसगढ़ में दिनोंदिन घट रहे बाघों की संख्या को लेकर लगी जनहित याचिका मामले में आज सुनवाई हुई ।
चीफ़ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आज सुनवाई करते हुए पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,सचिव वन छत्तीसगढ़ शासन, एनटीसीए व अन्य को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है।

जानकारी दें कि बाघों को संरक्षण देने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में वर्ष 2006 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके तहत अलग-अलग स्तर पर तीन प्रकार की वैधानिक समितियां गठित कर बाघों और अन्य वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन समितियों की बैठक गठन के 12 वर्ष में भी नहीं हो सकी ।
याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों की संख्या कम हो रही है और उनका शिकार हो रहा है। वर्ष 2014 में 46 बाघ थे और वर्ष 2018 में यह संख्या 19 हो गई

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