डेस्क खबरबिलासपुर

छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्वार्थ छिपा है



डेस्क खबर बिलासपुर ../ छत्तीसगढ़ में भांग की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक किसी याचिका में केवल जनहित न होकर निजी हित निहित रहता है, तब तक उसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता। यह याचिका एस. ए. काले नामक याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई थी। उन्होंने दावा किया कि भांग, जिसे उन्होंने ‘गोल्डन प्लांट’ कहा, के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसकी खेती से छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 22 फरवरी 2024 को इस विषय में सभी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

याचिकाकर्ता ने अपने तर्क में बताया कि भांग की औद्योगिक और बागवानी उपयोगों के लिए खेती एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कानूनन अनुमत है।

हालांकि, कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित की आड़ में निजी हित साधने की कोशिश की है और इस तरह के विषय विधायी और कार्यकारी नीति निर्धारण के दायरे में आते हैं, जिनमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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