डेस्क खबरबिलासपुर

भू माफिया नरेंद्र मोटवानी की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज.. बेवा महिला की जमीन हड़पने की साजिश का मामला..



बिलासपुर– छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज बिलासपुर के कुख्यात जमीन दलाल नरेन्द्र मोटवानी की जमानत याचिका खारिज कर ली है.. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने जमीन दलाल नरेन्द्र मोटवानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.. बता दें कि बेवा महिला की जमीन हड़पने की साजिश के मामले में हाईकोर्ट ने कुख्यात की जमानत याचिका खारिज की है.. प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में जमीन दलालों की बाढ़ सी आ गई है, गरीब कमजोर लोगों की ज़मीन को कब्जा करने का खेल को बड़ी संख्या में खेला जा रहा है..

बिलासपुर शहर का कुख्यात जमीन दलाल नरेन्द्र मोटवानी भी इसी धंधे में जनता को लूटने का काम कर रहा था, दरअसल तोरवा थाना क्षेत्र में नरेंद्र मोटवानी ने साथियों के साथ मिलकर बेवा महिला का फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन हड़पने की कोशिश की थी, मामले की में महिला ने शिकायत की थी कि, जमीन हड़पने के लिए नरेन्द्र मोटवानी ने फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील ऑफिस में सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया था..

पूरे मामले में जांच के बाद नरेंद्र मोटवानी पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आरोपी को जेल दाखिल किया गया था, आरोपी नरेंद्र मोटवानी द्वारा जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश ने नरेंद्र मोटवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है..  गौरतलब है की पुराने रिकार्ड को देखते हुए जिला सत्र न्यायालय पहले ही जमानत देने से इंकार कर चुका था जिसके बाद से आरोपी भी भी फरार है।

error: Content is protected !!