छत्तीसगढ़बिलासपुर

बिलासपुर जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पी दाशरथी निलंबित फर्जी तरीके से अनुकम्पा नियुक्ति मामले में की गई कार्यवाही ,,,,,

बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी पी दाशरथी को निलंबित कर दिया है. स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी पी दाशरथी ने ग़लत तरीक़े से अनुकंपा नियुक्ति की थी, जिसका खामियाजा अब निलंबन से भुतना पड़ रहा है. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने जांच के बाद बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया है. निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. पी दाशरथी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं. जारी आदेश में चेतावनी दी गई है.

नियमतः होना चाहिए थाने में एफआईआर दर्ज –

बता दें कि बिलासपुर जिले में जिला शिक्षा विभाग में विकास तिवारी लिपिक व पी दाशरथी के द्वारा बड़ी मात्रा में फर्जी तरीके से अनुकम्पा नियुक्ति दी गई व झूठी जानकारी दिलवाकर विभाग की छवि धूमिल की गई व साशन को लाखों की आर्थिक छति पहुचाई गई इन सब गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए ipc की धारा 420,120b 467,468,471 के तहत इनपर व अन्य दोषियों के ऊपर मामला दर्ज होना चाहिये ताकि और कोई अधिकारी व कर्मचारी इस तरह की आपराधिक घटनाओं को न दोहरा सके।
बता दे कि मुंगेली जिले में भी पूर्व में एक अनुकम्पा नियुक्ति मामले में डीईओ के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विभाग इस मामले में कानूनी कार्यवाही भी करता है कि नही।

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