मिमिक्री विवाद में टीचर को राहत: हाईकोर्ट ने सस्पेंशन पर लगाई रोक.! प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने पर सरकारी शिक्षक को विभाग ने किया था सस्पेंड । गैस की किल्लत पर शिक्षक ने की थी टिप्पणी .!!


डेस्क खबर ../ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस किल्लत मामले में मिमिक्री करने वाले शिक्षक के सस्पेंशन मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षक साकेत कुमार के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को किसी भी कार्रवाई में दबाव में नहीं आना चाहिए और निर्णय विवेकपूर्ण तथा ठोस आधार पर होना चाहिए। मामला शिवपुरी जिले पदस्थ शिक्षक साकेत कुमार का है जब शिक्षक ने गैस की किल्लत से हो रही अफवाहें के बीच में एक वीडियो वायरल किया था । इस वीडियो में शिक्षक ने गैस किल्लत लेकर प्रधानमंत्री की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया था । वीडियो वायरल होने के बाद बीजेप विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने इसकी शिकायत की थी।
शिकायत के बाद विभाग ने पूरे मामले में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया था सस्पेंड के खिलाफ शिक्षक ने याचिका दाखिल करते हुए साकेत की ओर से कहा गया कि वीडियो में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी और बिना स्वतंत्र जांच के जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अधिकार होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सही और न्यायसंगत उपयोग भी जरूरी है। मामले को पुनर्विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया गया है।