छत्तीसगढ़

आय से अधिक संपत्ति का मामला,पूर्व CMHO को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना किया

जांजगीर चांपा।जांजगीर चांपा के विशेष न्यायालय ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को 7 साल की सजा सुनाई है और 10 लाख जुर्माना किया है. मामला 2012 का है.

लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन व्यूरो ने कार्रवाई की थी और करोड़ों की सम्पत्ति का खुलासा हुआ है. एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था, जिसकी आज सुनवाई हुई और पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 10 लाख का जुर्माना किया है.।।

error: Content is protected !!