डेस्क खबरबिलासपुर

बिलासपुर में 5.72 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, आदिवासी पक्ष ने जताई आपत्ति ! सरफराज रिजवी पर शहर के बीच में अवैध प्लाटिंग का आरोप !




डेस्क खबर बिलासपुर../  न्यायधानी बिलासपुर के ग्राम तालापारा में 5.72 एकड़ जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। 1928-29 के राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए  आम-सूचना के जरिए ग्राम तालापारा स्थित  5.72 एकड़ भूमि पर गोड़ (आदिवासी) समुदाय से जुड़े कई लोगों ने अपना अधिकार होने का दावा किया है। पक्षकारों ने वर्ष 1928-29 के राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए भूमि पर अपने अधिकार का उल्लेख किया है।
  इस भूमि पर कथित अवैध प्लाटिंग और बिक्री के आरोप लगाते हुए मूल खातेदारों की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से प्रकाशित इस सूचना में आम जनता को विवादित भूमि की खरीदी-बिक्री से बचने की सलाह दी गई है। सदर बाजार कृष्णा डेयरी के सामने निवासी सरफराज रिजवी पर उक्त भूमि के कुछ हिस्से में कथित रूप से अवैध प्लाटिंग कर अलग-अलग लोगों को बेचने का आरोप लगाया गया है। सूचना में कहा गया है कि सरफराज रिजवी के पास संबंधित भूमि पर प्लाटिंग करने, स्वामित्व जताने या उसे बेचने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।हालांकि, ये आरोप आम-सूचना में संबंधित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और दूसरे पक्ष का जवाब सामने नहीं आया है।न्यायालय में मामला लंबित होने का दावा
आम-सूचना में यह भी कहा गया है कि भूमि को लेकर दीवानी न्यायालय में वाद लंबित है और प्रकरण में यथास्थिति बनी हुई है। इसी आधार पर आम जनता को आगाह किया गया है कि इस  विवादित अंश की जमीन खरीदने से बचें। जमीन की खरीदी-बिक्री में निवेश करने वालों के लिए यह मामला सतर्क रहने का संकेत है। आम-सूचना जारी करने वाले पक्ष ने स्पष्ट अपील की है कि विवादित भूमि के किसी भी हिस्से का सौदा करने से पहले राजस्व अभिलेखों और न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति की विधिवत जांच कर लें, ताकि भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान की आशंका से बचा जा सके।
अगले अंक में दस्तावेजों और नाम के साथ खुलासा

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