

डेस्क खबर बिलासपुर../ छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के मंगला चौक स्थित श्री कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मरीज के गलत हर्निया का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और 15 दिवस के अंदर ब्याज सहित 5 हजार रु वाद व्यय हर्जाने के रूप मे भुगतान करने का आदेश जारी किया है l
क्या है पूरा मामला?
तखतपुर 56 वर्षीय निवासी विष्णु कुमार गुप्ता को 12 नवंबर 2021 को हर्निया की समस्या के चलते कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद उनके बाएं हर्निया के ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए परिजनों की सहमति भी ली गई। लेकिन लापरवाही बरतते हुए डॉक्टरों ने बाएं की बजाय दाएं हर्निया का ऑपरेशन कर दिया।
डॉक्टरों की गलती और परिवार का शक
ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने परिजनों को बाएं हर्निया का ऑपरेशन फ्री में करने की पेशकश की। इससे परिजनों को शक हुआ और उन्होंने मरीज़ को वहां से ले जाकर सिम्स अस्पताल में जांच कराई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कृष्णा हॉस्पिटल ने गलत ऑपरेशन कर दिया था।





उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। जांच में स्पष्ट हुआ कि श्री कृष्णा हॉस्पिटल ने घोर लापरवाही की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल संचालक डॉ. जितेंद्र अग्रवाल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया। आयोग ने सुनवाई के दौरान इसे गंभीर लापरवाही माना, आयोग के अध्यक्ष आनंद सिंघल, सदय पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पांडे ने डाक्टर के कृत्य को सेवा मे कमी और लापरवाही ठहराते हुए मरीज को हुई शारीरिक और मानसिक पीड़ा के एवज मे 15 दिनों के भीतर जुर्माने सहित 9 प्रतिशत ब्याज और 5 हजार रु वाद व्यय भुगतान करने का आदेश दिया है l
यह मामला निजी अस्पतालों में लापरवाही और मरीजों के साथ की जा रही मनमानी को उजागर करता है।