
डेस्क खबर बिलासपुर../ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर बिल्डरों द्वारा कब्जा करने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, जिन पर विभाग द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है। अब इसी तरह का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें दीनदयाल कॉलोनी के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में बिना अनुमति मंच निर्माण का कार्य किया जा रहा था।

इस मामले में हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता ने संबंधित पार्षद को नोटिस जारी किया है और मंच निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इस अवैध निर्माण का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम ने अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। निर्माण कार्य का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा पूरा होने के बाद रोक लगाई गई, जबकि नियमों के अनुसार पार्किंग क्षेत्र में इस प्रकार का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
गौरतलब है कि दीनदयाल कॉलोनी मंगला, वार्ड नंबर 13 के तहत आता है और 82 एकड़ क्षेत्र में यह कॉलोनी विकसित की गई है। इसमें टीएनसीपी और रेरा नियमों के तहत एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस मकान बनाए गए हैं। कॉलोनी में गार्डन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था भी है, लेकिन बाउंड्री वॉल न होने की वजह से आसपास की जमीनों पर बिल्डरों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं।

इसके अलावा, कुछ लोगों द्वारा अपने घरों में बिना अनुमति दुकानें और अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे कॉलोनी के मूल स्वरूप और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। गार्डन एरिया में भी अवैध कब्जे की कोशिशें लगातार सामने आ रही हैं। बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा अधिकारियों से दुर्व्यवहार कर कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की जाती रही है । हाउसिंग बोर्ड कालोनी मे अवैध निर्माण और अतिक्रमण कालोनी वालो को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
