डेस्क खबरबिलासपुर

Bjp मेयर प्रत्याशी का भविष्य कोर्ट के पाले में । मतदान से एक दिन पहले सुनवाई तय ।बिलासपुरवासीयो को फैसले का बेसब्री से इंतजार..??


डेस्क खबर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी का भविष्य अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर हो गया है। हाईकोर्ट ने उनके ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति संबंधी संशोधित याचिका को मंजूर कर लिया है। यह याचिका बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने दायर की है, जिसमें पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

दरअसल, याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी, लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण उसे वापस लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को दुबारा याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। इसके बाद अब रिटर्निंग ऑफिसर को भी पक्षकार बनाकर संशोधित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 10 फरवरी निर्धारित की है।

गौरतलब है कि 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए मतदान होना है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी का राजनीतिक भविष्य अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले होने वाली इस सुनवाई के कारण चुनावी माहौल गर्म हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से कानूनी तैयारी पूरी कर ली गई है।

अगर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो भाजपा के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं, पूजा विधानी के समर्थकों को कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अब 10 फरवरी की सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि पूजा विधानी चुनाव में बनी रहेंगी या नहीं।

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