कोर्ट का अहम निर्णय । लिव इन रिलेशन में दुष्कर्म का आरोपी हुआ बरी ।
7 दिन पत्नी और 7 दिन पार्टनर के साथ रहने का हुआ था एग्रीमेंट .!
देखिए कोर्ट का आदेश पढ़िए पूरी खबर ।



डेस्क खबर इंदौर डेस्क ./ इंदौर
एंकर : इंदौर के जिला न्यायालय में एक अनोखा केस सामने आया जिस में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है..कोर्ट ने यह फैसला एक एग्रीमेंट (शपथपत्र )के आधार पर दिया है ..कोर्ट ने फरियादी और लविंग पार्टनर के बीच एग्रीमेंट के आधार पर दुष्कर्म मामले से बरी किया …मामला 27 जुलाई 2021 का है जब एक युवती ने भंवर कुवा थाने पर आरोपी चंद्रभान पवार के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया था….. मामला कोर्ट में चला सुनवाई के दौरान फरियादी युवती ने युवक पर रेप और गर्भपात का आरोप लगाया था ..फरियादी के आरोप पर युवक की तरफ से कोर्ट को अपने बचाव के लिए एक एग्रीमेंट पेश किया गया …लिविंग पार्टनर आरोपी और फरियादी के बीच एग्रीमेंट के अनुसार फरियादी युवती का प्रेमी शादीशुदा था और लिविंग में फरियादी के साथ रह रहा था ….लिविंग के दौरान दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना .. जिसमें यह तय किया गया था कि 7 दिन वह अपनी पत्नी के साथ और 7 दिन अपनी फरियादी पार्टनर के साथ रहेगा….
किसी बात को लेकर दोनो के बीच तकरार हो गई और फरियादी युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ भंवर थाना में बलात्कार शारीरिक शोषण और गर्भपात करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी …कोर्ट ने सभी साक्ष्य और तर्को के आधार पर यह माना कि फरियादी और आरोपी के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे ऐसे में आरोपी को गर्भपात और रेप के लिए दोषी नहीं माना जाएगा..और कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त प्रेमी युवक को बरी कर दिया है ।
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