डेस्क खबरबिलासपुर

रेल्वे रिजर्वेशन सुपरवाइजर को तीन साल की सजा!!!!
नौकरी और टेंडर दिलाने के नाम पर कई लोगो से कर चुका है ठगी….!!!
शातिर ठग आशीष पात्रों के खिलाफ कई थानों में दर्ज है अपराध….!!!



बिलासपुर डेस्क ./ बिलासपुर सहित कई और जिलों में रेल्वे में नौकरी और टेंडर दिलाने के नाम पर लोगो से लाखो रु की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है …आरोपी रेल्वे कर्मचारी का नाम आशीष पात्रों है जो की रेलवे में रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पद पर आसीन था और ड्यूटी  के सिलसिले में इसका लगातार बिलासपुर के जीएम ऑफिस और डीआरएम ऑफिस में आना जाना और अधिकारियों से मिलना लगा रहता था …इसी जान पहचान और अपने पद का फायदा उठाते हुए इस खातिर बदमाश ने भोले भाले और गरीब लोगो को अपने झांसे में लिया..और लोगो से लाखो रू की ठगी की थी ..

बिलासपुर के कई सिविल लाइन ,तारबहार तोरवा सहित दूसरे जिले में कई मामले दर्ज है और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में भी कई संगीन मामले विचाराधीन है …
रेलवे की नौकरी की आस में सफाई कर्मचारियों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस ठग के हवाले कर दी  यहां तक कि एक पीड़ित ने बताया कि उसने इस शातिर रेल कर्मचारी पर भरोसा कर अपनी बहन को शादी के लिए जमा किए लाखो रु भी इसके हवाले कर दिया था .



प्रार्थी भरत यादव और प्रकाश यादव को आरोपी आशीष पात्रों ने रेलवे में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 8 लाख रु ले लिए और कुछ दिन बाद आरोपी बिलासपुर से फरार हो गया .. रेल्वे में पक्की नौकरी मिलने की आश पर जहा एक तरफ प्रार्थी भरत की बहन ने अपनी एफडी तोड़कर आरोपी को पैसा दिया तो दूसरे प्रार्थी प्रकाश यादव के माता पिता अपने बेटे के सुनहरे भविष्य को लेकर शातिर आशीष को कर्ज लेकर लगभग 4 लाख रु दे दिया ..
फरियादो से लाखो रु लेकर आरोपी अपना ट्रांसफर ओडिशा होने की बात कहकर टालमटोल करने लगा ..शातिर बदमाश के चंगुल में फंसे प्राथियो को नौकरी और पैसा वापिस नही मिलने पर इसकी शिकायत तोरवा थाने में की गई ..शिकायत के बाद आरोपी अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया था ..
जिसे पुलिस ने योजनबद्ध तरीके से अपनी गिरफ्त में लिया और जेल भेज दिया ..
इस दौरान आरोपी आशीष पात्रों ने अदालत से कई बार जमानत लेने की कोशिश भी की लेकिन कोर्ट से उसको कोई राहत नहीं मिली ..
करीब 21 महीने से जेल में बंद आरोपी के खिलाफ कई और लोगो को ठगने के आरोपो की शिकायते भी दर्ज है ..
वही पुलिस ने भी इस मामले में नौकरी के नाम पर ठगने वाले आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए कोर्ट ने भी आरोपी को आदतन गंभीर प्रवत्ति का मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है ।

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