डेस्क खबरबिलासपुर

एसपी हमेशा अखबारों में रहता है, लेकिन एक ई-रिक्शा तक नहीं संभाल पा रहा है।”
आखिर क्यो करनी पड़ी कोर्ट को टिप्पणी..?
ई-रिक्शा चोरी मामले में हाईकोर्ट सख्त, बिलासपुर एसपी से मांगा शपथ पत्र..।



बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा चोरी के मामले में पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि “बिलासपुर का एसपी हमेशा अखबारों में रहता है, लेकिन एक ई-रिक्शा तक नहीं संभाल पा रहा है।”



मामला तब सामने आया जब पीड़ित प्रतीक साहू ने अधिवक्ता अमित कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसकी ई-रिक्शा 20 जनवरी 2025 को चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 28 फरवरी को चोरी की गई ई-रिक्शा एक व्यक्ति से बरामद की, जिसने दावा किया कि उसने वाहन 20 हजार रुपये में खरीदी है। इसके बावजूद पुलिस ने उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसे छोड़ दिया। इसके बाद कोटा पुलिस ने पीड़ित प्रतीक साहू, ई-रिक्शा विक्रेता एजेंसी की मालकिन, उसके पति और मैनेजर को थाने बुलाकर दस्तावेज मांगते हुए गाली-गलौज और धमकी दी। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए एसपी से व्यक्तिगत शपथ पत्र में स्पष्ट करने को कहा है कि कोटा पुलिस ने किन दस्तावेजों के आधार पर पीड़ित को थाने बुलाया था। इसके साथ ही जांच अधिकारी को भी संबंधित कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी पूछा है कि चोरी की ई-रिक्शा बरामद करने के बावजूद आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

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