बिलासपुर।छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशनभोगी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा जाय । हाईकोर्ट ने ईएफओ विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मामले में विधिवत सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाय । आपको जानकारी दें कि प्रदेश के दुग्ध महासंघ के कर्मचारी 95 के पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ ले रहे थे । इन कर्मचारियों को 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के तहत उच्च पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था,लेकिन ई एफ ओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी,जिसे आज हाईकोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है।