बिलासपुर

मुंबई में होर्डिंग हादसे के बाद एक्शन में निगम, हटाए जा रहे अवैध होर्डिंग,  जुर्माना भी, कमिश्नर ने दी एफआईआर की चेतावनी ।



बिलासपुर डेस्क खबर :– मुंबई में होर्डिंग गिरने से 8 की मौत के बाद बिलासपुर निगम ने भी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अवैध होर्डिंग्स को उतारने के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने एक सप्ताह के भीतर अवैध होर्डिंग्स न उतारने पर जुर्माने के साथ  कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी है।

बिलासपुर। मुंबई में होर्डिंग गिरने से आठ मौतों के बाद बिलासपुर नगर निगम एक्शन में है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशन में लगातार अवैध होर्डिंग्स उतारने की कार्यवाही निगम कर रहा है। इसके अलावा विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ 20 हजार रुपए जुर्माने की कार्यवाही भी की गई है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने एड एजेंसी के साथ ही भवन मालिक को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एक सप्ताह के अंदर खुद ही हटा ले अन्यथा निगम एजेंसी के साथ मालिकों पर जुर्माने की कार्यवाही करेगी।



शहर के अधिकांश इलाके अवैध  होर्डिंग्स से पटे हुए हैं। इसके खिलाफ नगर निगम ने शहर में लगे अवार्ड के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को उसलापुर और ब्रिज के पास तीन अवैध होर्डिंग्स हटाए गए है।  ये होर्डिंग्स बिना अनुमति के लगाए गए थे। अवैध होर्डिंग होने से खतरे व जन धन हानि की आशंका बनी हुई थी। साथ ही नियमानुसार होर्डिंग्स लगाने पर निगम को लाखों रुपए राजस्व की आय भी होनी थी।

निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कुछ दिनों पहले सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक लेकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स का सत्यापन, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट और बीमा पॉलिसी 24 मई तक जमा करने के निर्देश दिए थे। सर्टिफिकेट और अन्य कागजात जमा नहीं करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई थी। जिसके बाद कल कार्यवाही भी निगम द्वारा की गई।


उसलापुर ओवर ब्रिज के पास राकेश सिंघल के भवन के ऊपरी मंजिल पर प्रीति पब्लिसिटी ने बिना अनुमति के तीन अवैध होर्डिंग लगा रखे थे। यह नियम विरुद्ध भी थे और सुरक्षा मानकों के विपरीत भी थे। निगम ने इसे हटाने के लिए 24 अप्रैल को नोटिस जारी किया था पर ना तो होर्डिंग को हटाया गया और ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। जिसके बाद निगम ने कार्यवाही कर होर्डिंग्स को कल हटा दिया।



निगम कमिश्नर अमित कुमार ने विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी कर कहा था कि होर्डिंग लगाने वाली जगह पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए।  जिससे आकाशीय बिजली के साथ ही आंधी तूफान के वक्त हादसा ना हो और ना ही इससे कोई यातायात बाधित हो।

विज्ञापन नीति के तहत निम्न नियमों के तहत लगाए जा सकते हैं होर्डिंग,:–

सड़क की सतह से न्यूनतम ऊंचाई 15 फिट होगी, जहां पर वृक्षों की हरियाली पुरातात्विक महत्व के भवन प्रभावित हो वहां होर्डिंग नहीं लगेंगे।

होर्डिंग से किसी प्रकार का यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए।

होर्डिंग के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। किसी भी छत की भवन पर होर्डिंग लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भवन की छत पर कुल क्षेत्रफल के 10% से अधिक पर नहीं लगेगा इसके लिए भी निगम की अनुमति लगेगी।

चौराहों पर लगे होर्डिंग्स अन्य दिशाओं से आने वाले वाहनों को देखने में अवरोध उत्पन्न करने वाले ना हो।

ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे।

अवैध होर्डिंग पर जुर्माना:–

निगम के अनुमति के बिना और राजस्व पटाए बगैर सार्वजनिक जगह और शासकीय संपत्तियों पर प्रचार– प्रसार करने वाले मार्केटिंग कंपनी हाउसिंग कार्ट के खिलाफ निगम ने बीस हजार का जुर्माना लगाया गया है।


एक सप्ताह की मोहलत वरना एफआईआर

नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर निगम के विज्ञापन शाखा ने सभी अवैध होर्डिंग्स मालिकों को एक सप्ताह के भीतर होर्डिंग उतारने को कहा है। नहीं हटाने पर जुर्माने के साथ ही एफआईआर की चेतावनी भी दी गई है।

error: Content is protected !!